निर्वाचन आयोग ने समाप्त की यूपी के 115 राजनीतिक दलों की मान्यता

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छह वर्षों से इन दलों ने नहीं लड़ा कोई चुनाव, पंजीकृत पते का भी नहीं मिला वजूद
नयी दिल्ली। यूपी के 115 राजनीतिक दलों पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से इन राजनीतिक दलों को बाहर कर दिया है। ये पार्टियां 2019 से लगातार छह वर्षों तक न ही कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ा और न प्रदेश में इनका पंजीकृत पते पर कोई वजूद है।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नौ अगस्त को जारी आदेश का उल्लेख करते हुए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि सूची से बाहर किए गए 115 राजनीतिक दलों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम – 1951 की धारा-29 बी एवं धारा-29 सी के साथ पठित आयकर अधिनियम-१९६१ के सुसंगत प्रावधानों एवं चुनाव चिन्ह ( आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी लाभ को पाने के हकदार नहीं रहेंगे।

ये दल 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। जिन दलों को बाहर किया गया है, उनमें लखनऊ के 20, वाराणसी के 17 गाजियाबाद6, कानपुर नगर एवं गौतमबुद्धनगर के 5-5, प्रयागराज, देवरिया एवं बिजनौर के 4-4 तथा आगरा, झांसी, के 3-3 राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त की गई है। 30 अन्य जिलों की एक-एक या दो-दो दलों के नाम सूची से बाहर किए गए हैं।

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